वाणिज्यिक
निम्नलिखित द्वारा इस सुविधा का लाभ लिया जा सकता है
- किसी अनुमोदित मेडीसिन अथवा सर्जरी प्रणाली में मान्यताप्राप्त डिग्री अथवा डिप्लोमा धारक डॉक्टर, योग्यताप्राप्त नर्सें और रजिस्टर्ड मिडवाइफ, दंत-चिकित्सक, मनोरोग चिकित्सक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टर, राष्ट्रीय अथवा राज्यीय स्तर पर संबंधित फील्ड में डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त नेचुरोपैथ और फीजियोथेरेपिस्ट। इन सभी करा स्टेट अथवा सेंट्रल काउंसिलों में पंजीकरण होना चाहिए।
- राष्ट्रीय अथवा राज्यीय स्तर निकाय द्वारा पंजीकृत ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अथवा राष्ट्रीय अथवा राज्यीय स्तर पर डिग्री अथवा डिप्लोमा प्रमाणपत्र धारक।
- समाचार-पत्रों के पंजीयक द्वारा पंजीकृत समाचार-पत्र, जर्नल और मैगज़ीन, पंजीकृत समाचार एजेंसियां, प्रमुख प्रेस संवाददाता और प्रेस फोटोग्राफर।
- सार्वजनिक संस्थान (जो सार्वजनिक निधि से चलाए जाते हैं और जनता के लाभार्थ होते हैं), सरकारी कालेज और स्कूल, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टियां।
- पंजीकृत ट्रेड यूनियन (2000 से अधिक सदस्यों की मेनेजमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त; एक पंजीकृत कार्यालय में और दूसरा किसी आफिस-बियरर के निवास स्थान पर)।
- लघु उद्योग- स्थायी एसएसआई के लिए केवल स्थायी कनेक्शन। जिस फैक्ट्री में टेलीफोन अपेक्षित हो, वह फैक्ट्री उक्त टेलीफोन प्रणाली के कार्यक्षेत्र में स्थित हो।
- राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रमुख व्यक्ति।
- विधिक सहायता प्राप्त समितियां।
- सामाजिक संगठन और मिशन, अनाथालय, कुष्ठ गृह, सरकारी अस्पताल। नेत्रहीनों और शारीरिक विकलांगों के संस्थान।
- पंजीकृत सहकारी सोसायटी (वस्तुओं की बिक्री के अलावा अन्य सोसायटी) और पंजीकृत भवन निर्माण सोसायटी
- भारतीय परिवार नियोजन एसोसिएशन और शाखा कार्यालय।
- खेलकूद और सांस्कृतिक संगठन।
- तीनों सेनाओं में वीरता पुरस्कार विजेता/युद्ध-विधवाएं/अशक्त सैनिक।
- राज्यों की हज समितियां।
- नेत्रहीन व्यक्ति।
- केंद्रीय विद्यालय।
हां, एक उपभोक्ता किसी लाइसेंस के बिना, स्वयं का टेलीफोन उपकरण उपयोग में ला सकता है। यदि उपभोक्ता द्वारा उपकरण उपलब्ध कराया जाता है, तो टेलीफोन उपकरण का रखरखाव उसकी जिम्मेदारी होगी, विभाग की नहीं। देश में निर्मित एक कॉर्डलैस टेलीफोन उपकरण जिसके लिए, बीएसएनएल द्वारा अनुमोदन प्रमाणपत्र दिया जाता है, का बिना लाइसेंस और टेस्टिंग उपयोग किया जा सकता है। अन्य सभी मामलों में, कॉर्डलैस टेलीफोन उपकरण केवल बीएसएनएल से उपयुक्त परीक्षण अनुमोदन मिलने के बाद ही उपयोग किया जा सकता है। 100 रु. के परीक्षण शुल्क का भुगतान करना होता है।
- हां
- आल इंडिया शिफ्ट:
- एक स्टेशन से बाहर जाने पर
तत्काल स्कीम के अलावा किसी भी श्रेणी में उपलब्ध कनेक्शन आल इंडिया बेसिस पर शिफ्ट किए जा सकते
हैं। पूरे भारत में टेलीफोन कहीं भी शिफ्ट किए जा सकते हैं। जो उपभोक्ता आल इंडिया बेसिस पर टेलीफोन
शिफ्ट कराना चाहते हैं, वे आल इंडिया शिफ्टिंग के लिए दो प्रतियों में एक आवेदन फार्म सहित द्विमासिक
किराये के बिल की प्रतिलिपि सहित संबंधिय एरिया के कस्टमर रिलेशंस सेंटर में जमा करवा सकते हैं।
टेलीफोन खाते बंद करने के बाद वाणिज्यिक अधिकारी नए एक्सचेंज सिस्टम को एक सरेंडर प्रमाणपत्र जारी
करेगा जिसकी एक प्रति उपभोक्ता को भी दी जाएगी। सरेंडर प्रमाणपत्र मिलने के बाद उपभोक्ता को नए एरिया
में आवेदन करना चाहिए। इंटर-स्टेट शिफ्ट में 30 दिन का समय लगेगा बशर्ते उसके लिए तकनीकी व्यवहार्यता
का ध्यान रखा जाता हो। नए एरिया द्वारा टेलीफोन की शिफ्टिंग को लेकर व्यवहार्यता की जांच की जाएगी और
तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि तकनीकी कारणों से टेलीफोन नए एरिया में शिफ्ट नहीं किया जा सके तो
उपभोक्ता की सहमति से शिफ्ट करना संभव होने तक टेलीफोन को स्थिति के व्यवहार्य होने तक अभिरक्षा में
लिया जाना चाहिए अथवा इसे प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा स्थिति में सुधार होने पर रिलीज कर दिया जाएगा।
अखिल भारतीय आधार पर पंजीकरण का स्थानांतरण
ओवाईटी, नॉन-ओवाईटी जनरल और नॉन-ओवाईटी स्पेशल श्रेणियों के अंतर्गत पंजीकृत टेलीफोन भारत में
कहीं भी शिफ्ट किए जा सकते हैं बशर्ते नए स्टेशन पर समान राशि का अथवा पुराने स्टेशन पर अदा की गई राशि
के बराबर पंजीकरण शुल्क अदा किया जाता हो।
समान राशि जमा होने की स्थिति में कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं लिया जाएगा जबकि निचले से उच्च
पंजीकरण मुक्त एरिया के लिए नॉन-रिफंडेबल पंजीकरण शुल्क, जिसे प्रोसेसिंग फीस कहा जाता है, वसूल किया
जाएगा, जिस अवधि के दौरान आवेदक ने विभाग में कम धनराशि जमा की हो यह शुल्क पंजीकरण उक्त अवधि के
प्रत्येक वर्ष के लिए प्रत्येक 1000 रु. के लिए 150 रु. के अनुसार लिया जाएगा। ओवाईटी और नॉन-ओवाईटी के
अंतर्गत जो आवेदक 28.04.1993 से पहले पंजीकृत हो चुके हैं, उनसे नए स्टेशन पर पिछली स्कीम के तहत
पंजीकरण शुल्क वसूला जाएगा। यदि आवेदक नॉन-ओवाईटी स्पेशल श्रेणी के अपने दावे के समर्थन में अपेक्षित
दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो नए स्टेशन पर स्पेशल श्रेणी के अंतर्गत आवेदनों का पंजीकरण किया जाएगा।
नए स्टेशन पर आवेदन की वरीयता पुराने स्टेशन की वरीयता के अनुसार होगी। प्रोसेसिंग प्रभार जमा नहीं
माने जाएंगे। पंजीकरण राशि पर ब्याज की गणना पंजीकरण की मूल तारीख से की जाएगी। नॉन-ओवाईटी जनरल से
ओवाईटी और इसकी विपरीत स्थिति में पंजीकरण का ट्रांसफर नहीं होगा और इसकी अनुमति आल इंडिया बेसिस पर
ट्रांसफर के समय दी जाती है। ट्रांसफर का अनुरोध एक सादे कागज पर संबंधित टेलीकॉम प्राधिकारी को किया
जा सकता है, जो इसकी जांच करेगा और नए स्टेशन के टेलीकॉम प्राधिकारी को एक सरेंडर प्रमाणपत्र जारी करते
हुए उसकी एक प्रति आवेदक को भी देगा। सरेंडर प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाला आवेदक उक्त प्रमाणपत्र की
प्रति के साथ एरिया के कस्टमर रिलेशंस सेंटर में उपलब्ध प्राइस्ड एप्लीकेशन फार्म में आवेदन करेगा और
सरेंडर प्रमाणपत्र जारी होने के 30 दिन के भीतर संबंधित एरिया के कार्यालय में उक्त आवेदन प्रस्तुत
करेगा, जो आवेदक से नए स्टेशन के लिए लागू डिपॉजिट/ पंजीकरण शुल्क वसूल करने के साथ-साथ जहां कहीं
आवश्यक हों, नॉन-रिफंडेबल प्रोसेसिंग शुल्क भी वसूलेगा यदि पंजीकरण की मूल तारीख इसमें कवर होती हो,
पंजीकरण तत्काल दे दिया जाएगा, अन्यथा यह प्रतीक्षा सूची में रहेगा।
- राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित दो हालिया पासपोर्ट साइज के फोटो, और
- दो टेलीफोन उपभोक्ताओं, जो न्यूनतम 2 वर्ष पुराने उपभोक्ता हों, द्वारा जारी जमानती पत्र।
- वैकल्पिक रूप से
राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित वैध पासपोर्ट की जीरोक्स कॉपी एवं स्थायी आय-कर नंबर भी, यदि उपभोक्ता आय-करदाता नहीं है, तो इस आशय का एक घोषणापत्र दिया जाएगा।
आईएसडी सुविधा का विकल्प देने वाले टेलीफोन उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित दो हालिया पासपोर्ट साइज के फोटो के साथ अपने आवेदन पत्र और दो टेलीफोन उपभोक्ताओं, जो न्यूनतम 2 वर्ष पुराने उपभोक्ता हों, द्वारा जारी जमानती पत्र प्रस्तुत करें। वैकल्पिक रूप से राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित वैध पासपोर्ट की जीरोक्स कॉपी एवं स्थायी आय-कर नंबर भी प्रस्तुत करें, यदि उपभोक्ता आय-करदाता नहीं है, तो इस आशय का एक घोषणापत्र देना होगा।