टेलीफोनों की शिफ्टिंग


शिफ्ट निम्नलिखित तरह की होती हैं:
  • समान एक्सचेंज एरिया के भीतर
  • मल्टी-एक्सचेंज एरिया में एक एक्सचेंज एरिया से अन्य एक्सचेंज एरिया में
  • आल इंडिया शिफ्ट

समान टेलीफोन प्रणाली के भीतर शिफ्ट :
  • समान एक्सचेंज एरिया के भीतर किसी भी समय।
  • यदि नॉन-ओवाईटी कनेक्शन होने की स्थिति में टेलीफोन 18 माह से काम कर रहा हो और मूल एक्सचेंज एरिया के संबंध में ओवाईटी कनेक्शन के मामले में 6 माह से काम कर रहा हो अथवा पंजीकरण की तारीख से पहले अपेक्षित एक्सचेंज में विशिष्ट श्रेणी की नई लाइनों की रिलीज की तारीख से पूर्व कनेक्शन शिफ्ट किया जाना हो।
  • शिफ्ट के लिए निर्धारित प्रारूप में किया जाने वाला आवेदन

टिप्पणी

  • किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शंस के लिए रजिस्टर्ड डीड की प्रति आवश्यक होगी।
  • विशेष श्रेणी के अंतर्गत प्राप्त टेलीफोन के मामले में, शिफ्ट के लिए एसएसआई एप्लीकेशन पर विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि एसएसआई प्रमाणपत्र पर फैक्टरी / कार्यालय का नया पता नहीं होगा।
  • जो उपभोक्ता किसी टेलीफोन के लोकल एरिया के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक्सटर्नल शिफ्ट चाहता हो, इंस्टालेशन के नए पते पर उसे टेलीफोन उपकरण / कलपुर्जे स्वयं ले जाने होंगे।

अखिल भारतीय आधार पर शिफ्ट

यदि नॉन-ओवाईटी कनेक्शन होने की स्थिति में टेलीफोन 18 माह से काम कर रहा हो और मूल एक्सचेंज एरिया के संबंध में ओवाईटी कनेक्शन के मामले में 6 माह से काम कर रहा हो अथवा पंजीकरण की तारीख से पहले अपेक्षित एक्सचेंज में विशिष्ट श्रेणी की नई लाइनों की रिलीज की तारीख से पूर्व कनेक्शन शिफ्ट किया जाना हो।


शिफ्टिंग प्रभार

01.09.2013 से लोकल के साथ-साथ फिक्स्ड टेलीफोन (बी-फोन) की अखिल भारतीय स्तर पर शिफ्टिंग के लिए लागू प्रभार समाप्त कर दिए गए हैं।